Breaking News

चौकी इंचार्ज को फेसबुक पर अपमानित करने के मामले में आरोपित को न्यायालय ने किया मानहानि में तलब

वाराणसी। रामनगर थाना क्षेत्र के सूजाबाद चौकी इंचार्ज आशीष मिश्रा को फेसबुक पोस्ट पर मानहानिकारक व भद्दी – भद्दी टिप्पणी करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) दिवाकर कुमार की अदालत ने चन्दौली निवासी ब्रजमणि मिश्रा को मानहानि के मामले में धारा 501 भारतीय दण्ड संहिता में 17 मई 2021 को जरिए सम्मन तलब किया है। अदालत में चौकी इंचार्ज की ओर से अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी ने पक्ष रखा।

गौरतलब है कि ब्रजमणि मिश्रा ने डीआईजी जुगल किशोर तिवारी के फेसबुक पोस्ट पर चौकी इंचार्ज सूजाबाद की तुलना विकास दूबे और अपराधी कुलदीप सेंगर से की। इसके साथ ही चौकी इंचार्ज सूजाबाद आशीष मिश्रा के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी की। जिसपर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम दिवाकर कुमार ने प्रथम दृष्टया मानहानि का आरोप पाते हुए अभियुक्त को तलब किया है।

रिपोर्ट-जमील अख़्तर

About Samar Saleel

Check Also

राज्य कर में सालाना 44 करोड़ की मलाईदार कुर्सी के लिए मची होड़, 2210 करोड़ का है सालाना कलेक्शन

लखनऊ:  दो लाख रुपये घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार डिप्टी कमिश्नर के हटने के ...