पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी ने डोमिनिका कोर्ट से कहा कि वह कानून को मानता है और वह भागेगा नहीं. मेहुल ने यह बात डोमिनिका हाईकोर्ट में दायर एक हलफनामे में कही है. मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसने जमानत की याचिका लगाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी.
मेहुल चौकसी अब भी डोमिनिका के अस्पताल में ही भर्ती है. वहीं अदालत से साफ किया है कि अस्पताल से छूटने के बाद और जमानत न मिलने पर मेहुल को हर सात दिन में पेशी देनी होगी जब तक उसके मामले का ट्रायल पूरा नहीं होता.
इसके मद्देनजर ही चौकसी के वकीलों की टीम ने उसकी जमानत याचिका के साथ हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की है. ध्यान रहे कि इससे पहले 2 जून को हुई सुनवाई में मजिस्ट्रेट कैंडिया कैरेट जॉर्ज ने आदेश दिया था कि भारत और
चोकसी ने डोमिनिका कोर्ट से यह भी कहा कि जब उसने भारत छोड़ा था तब भारत में उसके खिलाफ जांच एजेंसियों की तरफ से कोई केस दर्ज नहीं किया गया था. वह अपने इलाज के लिए अमेरिका गया था. पीएनबी घोटाले मामले में सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज करने से कुछ दिन पहले ही 2018 की जनवरी के पहले सप्ताह में भी भारत छोड़ दिया था.