Breaking News

बांके बिहारी मंदिर की जमीन को कब्रिस्तान में दर्ज करने पर हाईकोर्ट सख्त, तहसीलदार को किया तलब

मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के नाम दर्ज जमीन को राजस्व अभिलेखों में पहले कब्रिस्तान और फिर पुरानी आबादी दर्ज करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने छाता तहसीलदार को 17 अगस्त को स्पष्टीकरण के साथ तलब किया है।

पाक गई अंजू के सिर से उतरा प्यार का बुखार, कहा- भारत लौटना चाहती हूं

कोर्ट ने पूछा है कि शाहपुर गांव के प्लाट 1081की स्थिति राजस्व अधिकारी द्वारा समय-समय पर क्यों बदली गई। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने श्री बिहारी जी सेवा ट्रस्ट की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

बांके बिहारी मंदिर की जमीन को कब्रिस्तान में दर्ज करने पर हाईकोर्ट सख्त, तहसीलदार को किया तलब

याचिका पर अधिवक्ता राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र ने बहस की। अधिवक्ता का कहना है कि प्राचीन काल से ही गाटा संख्या 1081 बांके बिहारी महाराज के नाम से दर्ज था। भोला खान पठान ने राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से 2004 में उक्त भूमि को कब्रिस्तान के रूप में दर्ज करा लिया। जानकारी होने पर मंदिर ट्रस्ट ने आपत्ति दाखिल की।

प्रकरण वक्फ बोर्ड तक गया और सात सदस्यीय टीम ने जांच में पाया कि कब्रिस्तान गलत दर्ज किया गया है। इसके बावजूद जमीन पर बिहारी जी का नाम नहीं दर्ज किया गया। इस पर यह याचिका दायर की गई है।

About Samar Saleel

Check Also

सनातन की ज्योत जगाने आया ‘सनातन वर्ल्ड’ यूट्यूब चैनल’

मुंबई। सनातन वर्ल्ड’ यूट्यूब चैनल (Sanatan World YouTube channel) सत्य सनातन हिन्दू धर्म के मूल ...