उत्तराखंड के मंत्रिमंडल ने बुधवार को कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता या संरक्षक को खोने वाले बच्चों की सामाजिक सुरक्षा हेतु वात्सल्य योजना को मंजूरी दे दी जिसमें उन्हें 21 साल की उम्र तक अन्य सहायता के अलावा 3000 रुपये प्रति माह भी दिए जाएंगे.
कोविड प्रभाव को देखते हुए सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत वात्सल्य योजना को मंजूरी दी गयी. यह मार्च 2020 से मार्च 2022 तक लागू रहेगी, इसके अंतर्गत जिस बच्चे के माता-पिता अथवा संरक्षक की मृत्यु होने पर उस बच्चे को 21 वर्ष तक 3000 रूपये प्रति माह निःशुल्क राशन, शिक्षा इत्यादि की सुविधा दी जायेगी.
एक अन्य निर्णय में, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो उद्यम) को लागू किए जाने को मंजूरी दी गयी जिसके अंतर्गत तालाबंदी से प्रभावित हुए सिलाई, बुनाई, चाय, फल विक्रेता जैसे बीस हजार छोटे व्यवसायियों को लाभान्वित किया जाएगा.
शिल्पकार प्रोत्साहन योजना को 05 वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया. इसके अंतर्गत 25 शिल्पकारों को 01 लाख रूपये का पुरूस्कार दिया जायेगा.