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राजीव गांधी हत्याकांड: दोषी नलिनी की पेरोल मद्रास HC ने 3 हफ्ते बढ़ाई

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्याकांड में दोषी नलिनी की पेरोल को मद्रास हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। नलिनी को वेल्लोर केंद्रीय जेल से पिछले महीने के अंत में एक महीने की पेरोल पर रिहा कर दिया गया था। नलिनी ने अपनी बेटी की शादी में इंतजाम करने के लिए अदालत से पेरोल की मांग की थी।

वहीं, इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने पांच जुलाई को नलिनी को पेरोल दी थी। अदालत ने निर्देश दिया था कि राज्य सरकार उसके लिए एस्कॉर्ट खर्च का वहन करे।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई, 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरमुदुर में एक चुनावी रैली के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई थी।

पिछले साल सितंबर में तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल को नलिनी और छह अन्य दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की थी। नलिनी के अलावा उनके पति मुरुगन, एजी पेरारिवलन, संथन, जयकुमार, रॉबर्ट पायस और रविचंद्रन इस मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

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