गोरखपुर। गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र में हुई पंचायत ने प्रेम संबंध के मामले में एक अजीबो-गरीब फैसला सुनाया। एक महिला की कीमत 71 भेड़ों की लगा दी गई। इस पर दोनों पक्ष राजी भी हो गए। महिला प्रेमी के साथ चली भी गई। बाद में प्रेमी के पिता ने भेड़ों की वापसी के लिए महिला को लौटाने की बात कही। खोराबार पुलिस तक मामला पहुंचा तो वह भी चकरा गई। उसने भी मामले को दूसरे थाने में भेजकर अपना पल्ला झाड़ लिया है।
गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र का
गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र का एक युवक 22 जुलाई को गांव के ही एक व्यक्ति की पत्नी को लेकर भाग गया। मामला पुलिस तक पहुंचा। इसके बाद पिपराइच थाने पर दोनों पक्ष बुलाए गए। इसके बाद महिला ने प्रेमी का हाथ थामा और उसके साथ चली गई। पांच दिन पहले दोनों युवक बेलीपार क्षेत्र के एक गांव में भेड़ चराते हुए आमने-सामने आकर विवाद कर बैठे। महिला भी साथ थी। विवाद के बाद बिरादरी की पंचायत बैठी। पंचों ने प्रेमी से पूछा कि उसे भेड़ चाहिए या महिला। प्रेमी ने महिला को साथ रखने की बात कही।
प्रेमी के पास कुल 142 भेड़ों में से आधी यानी 71 महिला के पति को देने का फरमान सुना दिया गया। इसके बदले पंचायत ने महिला को प्रेमी के साथ जाने की अनुमति दे दी।
शुक्रवार को प्रेमी के पिता ने खोराबार थाने में तहरीर दी कि उसकी भेड़ें लौटा दी जाएं इसके बदले वह व्यक्ति अपनी पत्नी को ले जाए। इसके बाद खोराबार पुलिस ने उन्हें पिपराइच थाने का मामला बताकर उन्हें वहीं भेज दिया है।
प्रेमी के साथ ही रहेगी
-महिला ने कहा कि वह अपने प्रेमी के साथ ही रहेगी, पति के पास नहीं जाएगी।
-प्रेमी ने कहा कि महिला को वह अपने पास ही रखेगा।
-प्रेमी के पिता ने कहा, बेटा किसे अपने साथ रखता है, किसे नहीं रखता है यह उसका फैसला पर मुझे मेरी भेड़ें चाहिए। महिला के पति ने मेरी भेड़ चुरा ली है।
-महिला के पति ने कहा कि हमने किसी की भेड़ें नहीं चोरी की है, मेरी पत्नी को उसने अपने पास रख लिया है। उसके बदले यह भेड़ें दी है। यही समझौता हुआ था।
एसएसपी डॉ. सुनील गुप्ता ने बताया कि पिता के आरोप की जांच होगी। जांच में यह मायने रखता है कि भेड़ें किसकी हैं। अगर भेड़ें पिता की है तो उसकी तहरीर पर कार्रवाई कर भेड़ें लौटाई जाएंगी। भेड़ें उसके बेटे की हैं और उसने यह फैसला अपनी मर्जी से लिया है तो पुलिस उसमें कुछ नहीं कर सकती है। पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने के मामले में पति और महिला दोनों की राय महत्वपूर्ण है।
वहीं इस मामले में अधिवक्ता नारायन दत्त तिवारी का कहना है कि महिला को पहले अपने पति से तलाक लेनी होगी। उसके बाद दूसरी शादी मैरिज रजिस्ट्रेशन के जरिए करनी होगी। रही बात महिला के बदले भेड़ के लेन-देन की तो यह कानूनी तरीके से मान्य नहीं है।