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ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले हो जाए सावधान, जुर्माने में अब पैसे से नहीं बनेगी बात जाना होगा…

अब ट्रैफिक नियम तोड़ना आपकी जेब पर भी बड़ा असर डालेगा. क्योंकि ट्रैफिक से जुड़े नए नियम एक सितंबर, 2019 से लागू होने वाले हैं. सरकार ने मोटर वाहन (संशोधन) कानून 2019 के 63 प्रावधानों को अधिसूचित (नोटिफाई) किया है. इसमें यातायात के नियमों के उल्लंघन को लेकर अधिक जुर्माना लगाने का प्रावधान शामिल है. नए प्रावधान एक सितंबर, 2019 से प्रभाव में आएंगे. कुछ समय पहले ही मोटर वाहन (संशोधन) बिल को राज्यसभा और लोकसभा से हरी झंडी मिली थी.

इससे पहले ये बिल 2017 में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन ये राज्यसभा से पास नहीं हो पाया और 16वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही खत्म हो गया था. लेकिन 2019 में इस बिल को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने फिर से पेश किया था. इस बिल का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगा

किस नियम को तोड़ने पर कितना जुर्माना – नए कानून में बिना लाइसेंस के वाहनों के अनधिकृत उपयोग के लिये 1,000 रुपए तक के जुर्माने को बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है
– बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने को लेकर जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है.
– शराब पीकर गाड़ी चलाने को लेकर पहले अपराध के लिये 6 महीने की जेल और / या 10,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है. जबकि दूसरी बार के अपराध के लिये दो साल तक जेल और 15,000 रुपए के जुर्माना का प्रावधान किया गया है. – सड़क नियमों को उल्लंघन करने पर पहले 100 रुपए जुर्माना देना होता था, वहीं अब 500 रुपए देने होंगे.
– नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा.
– ओवरस्पीड के लिए पहले 400 रुपए देने पड़ते थे, वहीं अब LMV के लिए 1000 रुपए और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

 

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