चुनाव आयोग से सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत पीएम नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए भाषणों को लेकर चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की असहमति को लेकर जानकारी मांगी गई थी. आयोग का बोलना है कि आरटीआई अधिनियम के नियम 8(1) (जी) के तहत सूचना का खुलासा नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस तरह की जानकारी किसी आदमी के ज़िंदगी व उसकी शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है.आरटीआई कार्यकर्ता विहार दुर्वे ने लवासा की असहमति जताने वाली टिप्पणियों की मांग की थी. जो वर्धा में एक अप्रैल, लातूर में नौ अप्रैल, पाटन व बाड़मेर में 21 अप्रैल व वाराणसी में 25 अप्रैल को हुई रैलियों में मोदी के भाषणों से संबंधित थे. दुर्वे ने इन भाषणों के विषय में आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया व आयोग द्वारा दिए गए फैसला की जानकारी भी मांगी थी. इस सूचना को भी अधिनियम की धारा 8 (1) (जी) का हवाला देते हुए साझा करने से इन्कार कर दिया गया था.
लवासा ने पीएम व बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को उनके भाषणों के लिए आयोग द्वारा दी गई कई ‘क्लीन चिट’ पर कथित तौर पर असहमति जताई थी. लवासा ने अपनी असहमति वाली टिप्पणियों को चुनाव आयोग के आदेशों में दर्ज किए जाने की मांग की थी लेकिन ऐसा नहीं होने पर लवासा ने खुद को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मामलों से अलग कर लिया था.
आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए मोदी व शाह के विरूद्ध की गई शिकायतों में चुनाव आयोग के 11 निर्णयों पर लवासा ने कथित तौर पर असहमति जताई थी. इन निर्णयों में पीएम मोदी व शाह को क्लीन चिट दी गई थी. 16 मई को लवासा ने यह कह कर एमसीसी की मीटिंग में भाग लेने से मना कर दिया था जब तक अल्पसंख्यक निर्णयों को फैसलों में शामिल नहीं किया जाता वह आदर्श आचार संहिता को लेकर होने वाली बैठकों में भाग नहीं लेगें.