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हाफिज सईद को पाकिस्तान के कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में सुनाई इतने साल की सजा

मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की कोर्ट ने सजा सुनाई है. टेरर फंडिंग केस में आतंकी हाफिज सईद को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है.

पिछले हफ्ते लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने प्रतिबंधित जमात-उद-दावा (जेयूडी) के सरगना व 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ आतंकवादी फंडिंग से जुड़े दो मामलों में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. ये मामले आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) की लाहौर और गुजरांवाला शाखाओं की ओर से दाखिल किए गए हैं.

सीटीडी के गुजरांवाला चैप्टर की ओर से दायर किए गए मामले की शुरुआत में गुजरांवाला एटीसी में सुनवाई हुई, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के निर्देशों पर इसे लाहौर शिफ्ट कर दिया गया. दोनों मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 23 गवाहों के बयान दर्ज किए.

जेयूडी सरगना को बीते साल जुलाई में सीटीडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था. उसकी गिरफ्तारी से पहले जेयूडी नेताओं के खिलाफ 23 प्राथमिकी सीटीडी पुलिस स्टेशन लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद व सरगोधा में जुलाई 2019 में दर्ज की गई. इनमें सईद और जेयूडी का एक अन्य प्रमुख आतंकी अब्दुल रहमान मक्की शामिल हैं. डॉन न्यूज के मुताबिक, सीटीडी ने कहा है कि जेयूडी गैर-लाभकारी संगठनों और ट्रस्टों के माध्यम से एकत्र किए गए भारी धन से आतंकवाद का फंडिंग कर रहा था.

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