Breaking News

High Court : एक महीने में सरकारी बंगले खाली कराने के आदेश

जबलपुर हाईकोर्ट High Court के आदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिले सरकारी बंगले का आवंटन रद्द कर दिया है। इसी फैसले के साथ दिग्विजय सिंह, उमा भारती, कैलाश जोशी और बाबूलाल गौर के बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया है। हालाँकि इसके पहले ही दिग्विजय सिंह और उमा भारती ने बंगला छोड़ने की इच्छा जाहिर कर दी थी।

High Court : आजीवन सरकारी आवास देना असंवैधानिक

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसी साल मई में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगले खाली करने का आदेश दिया गया था। इसके अलावा राजस्थान में भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी घर देने के प्रावधान पर सवाल खड़े हुए हैं।

ये भी पढ़ें – कांग्रेस खोलेगी Sanjay Gandhi मेडिकल कॉलेज

जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सरकारी बंगले का आवंटन रद्द होने के चलते पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उमा भारती, कैलाश जोशी और बाबूलाल गौर को सरकारी बंगला खाली करना होगा। दरअसल हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया था कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नियम के विरुद्ध सरकारी आवासों में रह रहे हैं।

About Samar Saleel

Check Also

संजय सिंह बोले- पीएम मोदी को सिर्फ अपने दोस्तों की चिंता, देश को नीलाम कर रहे हैं प्रधानमंत्री

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर प्रधनामंत्री नरेंद्र मोदी ...