गुजरात में फरवरी 2002 में हुए Godhra गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी जलाने के आरोप में सोमवार को अहमदाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में जज एसची वोहरा ने फारूक भाना और इमरान शेरू को इस केस में दोषी ठहराया। जबकि हुसैन सुलेमान मोहन, कसम भमेड़ी और फारुक धांतिया को बरी कर दिया है।
Godhra : 2015-16 में पांचों को किया था गिरफ्तार
बता दें की भमेड़ी को गुजरात के दाहोद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया, सुलेमान मोहन को मध्य प्रदश के झबुआ से जबकि धान्तिया और भाना को गुजरात में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा भटुक को महाराष्ट्र के मालेगांव से गिरफ्तार किया गया।
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