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राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लिया जाएगा 40 रुपये प्रतिमाह शुल्क

लखनऊ। प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अगस्त, 2021 के प्रशिक्षण सत्र हेतु प्रवेश पाने वाले प्रशिक्षार्थियों से 40 रूपये प्रति माह (समस्त व्यवसायों हेतु) की दर से प्रशिक्षण शुल्क लिया जायेगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति वर्ग के प्रशिक्षार्थियों से किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा।

प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के मिशन निदेशक कुणाल सिल्कू ने बताया कि गैर-राजकीय शुल्क की सीटों पर लिया जाने वाले प्रशिक्षण शुल्क में इंजीनियरिंग व्यवसायों हेतु 18000 रूपये प्रति वर्ष, नॉन इंजीनियरिंग व्यवसायों हेतु 15,400 रूपये प्रति वर्ष लिया जायेगा।

उन्होंने बताया कि समस्त प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों से प्रवेश के समय 300 रूपये (एक बार) की धनराशि कॉशन मनी के रूप में ली जायेगी, जो प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात वापस की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षार्थियों से राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उ.प्र. द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क लिया जायेगा। शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। श्री सिल्कू ने बताया कि प्रदेश के नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को पी. पी. पी. मॉडल पर संचालित किये जाने सम्बंधी सरकार के निर्णय के अनुपालन में अगस्त, 2021 के प्रशिक्षण सत्र से संचालित किये जाने वाले संस्थानों में व्यवसायवार गैर राजकीय प्रशिक्षण शुल्क पर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों से व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, शासन के पत्र द्वारा निर्धारित की गयी व्यवस्था के अनुरूप प्रशिक्षण शुल्क लिया जायेगा।

दया शंकर चौधरी

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