नई दिल्ली। सरकार ने अपनी पत्नियों को छोड़ने वाले 45 अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ) NRI के पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने यह जानकारी दी। गांधी ने बताया कि एनआरआइ शादी के मामलों को देखने के लिए गठित एकीकृत नोडल एजेंसी पत्नियों को छोड़ने वाले अनिवासी पतियों के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर जारी कर रही है। इस नोडल एजेंसी के अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव राकेश श्रीवास्तव हैं।
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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने NRI एनआरआइ पतियों द्वारा छोड़ी गई महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए राज्यसभा में बिल पेश किया था। लेकिन अफसोस है कि बिल उच्च सदन में अटका ही रह गया। इस बिल के जरिए एनआरआइ शादी के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के साथ ही पासपोर्ट एक्ट, 1967 और अपराध दंड संहिता, 1973 में संशोधन का प्रावधान था। विदेश मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्रालय ने मिलकर यह बिल तैयार किया था।