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मेरिट आधारित ऐच्छिक विकल्प चयन के आधार पर 49 अधिशासी अभियन्ताओं एवं 136 सहायक अभियन्ताओं का किया जाएगा स्थानान्तरण

लखनऊ। उप्र के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टाॅलरेन्स की नीति को अपनाते हुए एवं लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद के कुशल निर्देशन में लोक निर्माण विभाग में इस वर्ष स्थानान्तरण नीति के तहत मेरिट के आधार पर पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से काउंसिलिंग द्वारा 49 अधिशासी अभियन्ताओं एवं 136 सहायक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण किए जाने हेतु विकल्प ले लिया गया है, जिनका आदेश अलग से जारी किया जाएगा। भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से इस स्थानान्तरण व्यवस्था पर लोक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं ने खुशी एवं सन्तोष व्यक्त किया। प्रदेश के अन्य विभागों द्वारा भी स्थानान्तरण की इस व्यवस्था की सराहना की जा रही है।

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प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग अरविंद कुमार (जैन) ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरिट आधारित काउंसलिंग व्यवस्था के तहत स्थानान्तरण के लिये पात्र 49 अधिशासी अभियन्ताओं एवं 136 सहायक अभियन्ताओं को पूरे प्रदेश से बुलाकर उनके द्वारा स्क्रीन पर प्रदर्शित विकल्पों में से उनके द्वारा ऐच्छिक विकल्प चयन किया गया है।

मेरिट आधारित ऐच्छिक विकल्प चयन के आधार पर 49 अधिशासी अभियन्ताओं एवं 136 सहायक अभियन्ताओं का किया जाएगा स्थानान्तरण

अरविंद कुमार (जैन) ने बताया कि यह स्थानान्तरण व्यवस्था पूरे प्रदेश में पहली बार लागू की गई है। स्थानांतरण नीति के अंतर्गत स्थानान्तरण के लिये पात्र 36 अधिशासी अभियन्ता एवं 13 नव-प्रोन्नत अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा स्क्रीन पर प्रदर्शित, पूरे प्रदेश के खण्डों में से, ऐच्छिक चयन के आधार पर स्थानान्तरण/पदस्थापित किए जाने हेतु विकल्प लिए गए।

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इसी प्रकार पूरे प्रदेश के विभिन्न खण्डों में पदस्थ 136 सहायक अभियन्ताओ की मेरिट के आधार पर, स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रदेश के विभिन्न खण्डों में से ऐच्छिक चयन का अवसर देते हुए ऐच्छिक स्थान पर भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी तरीके से स्थानान्तरण विकल्प लिए गये।

प्रमुख अभियंता (ग्रामीण सड़क) वीके श्रीवास्तव ने बताया की मेरिट आधारित काउंसलिंग व्यवस्था के तहत स्थानान्तरित 136 सहायक अभियन्ताओं में से ऐसे सहायक अभियन्ता जिनकी सेवा निवृत्ति 02 वर्ष के अन्दर होनी है, उन्हें ऐच्छिक स्थान चुनने अथवा उसी स्थान पर रूके रहने का विकल्प चुनने का अधिकार भी दिया गया।

मेरिट आधारित ऐच्छिक विकल्प चयन के आधार पर 49 अधिशासी अभियन्ताओं एवं 136 सहायक अभियन्ताओं का किया जाएगा स्थानान्तरण

दो वर्ष के अन्दर सेवा निवृत्ति होने वाले सभी सहायक अभियन्ताओं ने ऐच्छिक विकल्प चयनित कर ऐच्छिक स्थान प्राप्त किया। पूरे प्रदेश के प्रान्तीय खण्ड एवं निर्माण खण्ड के लगभग 111 खण्डों में 2019 बैच के नवयुवा सहायक अभियन्ताओं एवं 2021-22 एवं 2022-23 बैच के प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं को मेरिट के आधार ऐच्छिक स्थान का चयन करने पर पारदर्शी तरीके से स्थानान्तरण का लाभ प्रदान किया गया। उक्त सम्पूर्ण स्थानान्तरण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई।

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उल्लेखनीय है कि इससे पहले 03 मई, 2023 को भी लोक निर्माण विभाग के नवनियुक्त एवं नवप्रोन्नत सहायक अभियन्ता (सिविल) का पदस्थापना भी इसी व्यवस्था के तहत किया जा चुका है, जिसके तहत 33 नवनियुक्त एवं 148 नवप्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं का मेरिट आधारित पारदर्शी काउंसलिंग व्यवस्था के तहत पदस्थापन किया गया था। इसके साथ ही 25 जून, 2023 को 25 नवनियुक्त एवं 16 नवप्रोन्नत सहायक अभियन्ता (वि/यॉ) का भी मेरिट आधारित पारदर्शी काउंसलिंग व्यवस्था के तहत विकल्प प्राप्त किए गए तथा पदस्थापन आदेश अलग से जारी किया जाएगा।

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