असैसमैंट ईयर 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। जैसे-जैसे आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की तारीख नजदीक आ रही है, आयकर विभाग करदाताओं के लिए नए-नए निर्देश जारी कर रहा है।
आयकर विभाग ने कहा है कि जो लोग एक मकान के मालिक हैं और सैलरी से सालाना आय 50 लाख रुपए तक है तो उन्हें आईटीआर के लिए केवल एक पेज का आईटीआर-1 ‘सहज’ फॉर्म भरना होगा। इससे करदाताओं को आई.टी.आर. दाखिल करने में आसानी होगी और उनके समय की बचत भी होगी।
आयकर विभाग के अनुसार सभी करदाताओं को 31 जुलाई तक अपना आईटीआर जमा करना जरूरी है। यदि कोई करदाता अंतिम तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं करता है तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा। आयकर विभाग के अनुसार 31 जुलाई के बाद 31 दिसम्बर 2019 तक आईटीआर दाखिल करने वालों को 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा। यदि कोई करदाता 31 दिसम्बर की तारीख भी चूक जाता है तो 31 मार्च 2020 तक आईटीआर दाखिल करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना दाखिल करना होगा। यदि आप 31 मार्च 2020 तक भी आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आयकर विभाग आपको नोटिस जारी कर सकता है। हालांकि ऐसे करदाता जिनकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है उनको लेट फीस के रूप में मात्र 1,000 रुपए ही देने होंगे।
यदि आप नौकरीपेशा हैं तो आयकर रिटर्न दाखिल करते समय फॉर्म-16 जरूर पेश करें। फॉर्म-16 कम्पनियों की ओर से कर्मचारियों को दिया जाता है। आमतौर पर कम्पनियां 30 जून तक अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 भेज देती हैं लेकिन इस बार बदलाव के कारण इसमें देरी हो सकती है। यदि आपको भी अभी तक फॉर्म-16 नहीं मिला है तो कम्पनी से जल्द से जल्द इसकी मांग करें। फॉर्म-16 में कम्पनी की ओर से पूरे साल में आपको दी गई रकम और टैक्स कटौती की जानकारी होती है।
कर विशेषज्ञ सी.ए. मनीष जैन के अनुसार इस बार आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। अंतिम समय में करदाताओं में आईटीआर दाखिल करने की होड़ मची रहती है। इससे कई बार ई-फाइङ्क्षलग की साइट भी ठप्प हो जाती है। ऐसे में आईटीआर फाइङ्क्षलग में देरी और जुर्माने से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आईटीआर जमा कर दें।