भोपाल। भोपाल की विशेष न्यायालय ने 8 वर्ष की बच्ची से बलात्कार व मर्डर के दोषी को फांसी की सजा सुनाई. इस मुद्दे की सुनवाई में न्यायालय ने तेजी दिखाते हुए गुरुवार को घटना के 32वें दिन निर्णय दिया. सजा के ऐलान से पहले जज कुमुदिनी पटेल ने दोषी विष्णु बामोरे (35) से पूछा कि उसे अपने पक्ष में कुछ बोलना है तो उसने जवाब दिया- कुछ नहीं. राजधानी के कमला नगर में 8 जून को बच्ची के साथ बर्बरता की गई थी. इसके अगले दिन मृत शरीर नाले में पड़ा मिला था.
बुधवार को दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद विशेष अदालतने विष्णु बामोरेको दोषी करार दिया था. इस दौरान कोर्टपरिसर के बाहर बच्ची के परिजन व तमाम लोग उपस्थित थे.दोषी पर हमले की संभावना को चलते कड़ी सुरक्षा के बंदोवस्त किए गए.
पुलिस ने 108 पेज का चालान पेश किया
इस मुद्दे में पुलिस ने 17 जून को न्यायालय में 108 पेज का चालान पेश किया था. 19 जून को न्यायालय में आरोप तय हुए. पुलिस ने 40 लोगों को गवाह बनाया था. न्यायालय ने विष्णु बामोरे को बच्ची के साथ ज्यादती, अप्राकृतिक कृत्य व उसके बाद मर्डर का दोषी माना.
पुलिस ने बोला था- एक महीने में दिलाएंगे सजा
भोपाल पुलिस ने घटना के बाद विष्णु बामोर को खंडवा से हिरासत में लिया था. पुलिस ने बोला था कि इस मुद्दे में एक महीने में दोषी को सजा दिलाने का कोशिश किया जाएगा. इस बात को देखते हुए गिरफ्तारी के बाद तुरंत चालान पेश किया गया.
8 जून को हुई थी घटना
राजधानी केकमला नगर में बच्ची की 8 जून को बलात्कार के बाद मर्डर कर दी गई थी. अगले दिन यानी 9 जून को बच्ची का मृत शरीर नाले से बरामद किया गया. दोषी विष्णु बच्ची के पड़ोस में ही रहता था. बच्ची घर से कुछ सामान लेने निकली थी, तभी उसने बच्ची को बहलाकर अपने घर ले गया. पुलिस ने विष्णु के घर से बच्ची की चूड़ी व अन्य सबूत भी बरामद किए थे.