केन्द्र सरकार ने 4 मई यानि कल से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल आदि पर गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी की अनुमति दे दी है। हालांकि, ये अनुमति केवल ऑरेंज और ग्रीन जोन में रहने वाले लोगों के लिए है। वहीं रेड और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को इस सर्विस के लिए 17 मई तक इंतजार करना पड़ेगा।
अगर, आप ग्रीन या ऑरेंज जोन में रहते हैं तो आप स्मार्टफोन्स एवं अन्य गैर जरूरी वस्तुओं को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर कर सकेंगे। आपको बता दें कि केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी है।
गृह मंत्रालय ने देश के 700 से ज्यादा जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटा है। इनमें से ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी वस्तुओं की होम डिलीवरी की अनुमति दी है।
वहीं, जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी हर जोन में की जा सकेगी। ई-कॉमर्स कंपनियों के अलावा ग्रीन और ऑरेंज जोन में स्टैंड अलोन दुकानें जो कि रेसिडेंशिएल कॉम्प्लेक्स के पास चलते हैं, खोले जा सकेंगे। इससे लोगों को और कंपनियों को राहत मिलेगी।