बागी विधायकों को विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की ओर से जारी नोटिस के खिलाफ दायर की याचिका पर सुनवाई के दौरान सचिन पायलट की ओर हरीश साल्वे ने बहस शुरू की. हरीश साल्वे ने कहा कि इस नोटिस को रद्द किया जाए और अवैधानिक घोषित किया जाए.
हाईकोर्ट के जज सतीश चंद्र शर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई. बागी विधायकों को विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की ओर से जारी नोटिस के खिलाफ याचिका दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पायलट खेमे ने राजस्थान विधानसभा से असंतुष्ट विधायकों को अयोग्य ठहराने के कदम को चुनौती देने के लिये दायर अपनी याचिका में संशोधन के लिये समय मांगा.
सचिन पायलट की ओर हरीश साल्वे ने कहा कि असंतुष्ट विधायक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस की संवैधानिक वैधता को चुनौती देना चाहते हैं. साल्वे ने कहा कि याचिकाकर्ता संविधान की दसवीं अनुसूची में निहित दल-बदल विरोधी कानून को चुनौती देंगे.
राजस्थान उच्च न्यायालय ने सचिन पायलट खेमे को नयी याचिका दायर करने के लिये समय दिया, मामले की सुनवाई अब खंडपीठ द्वारा की जाएगी. वहीं स्पीकर की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा.