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बिहार में अब सिगरेट पीने पर होगी जेल, इन 7 राज्‍यों में पहले से है बैन

बिहार। शराब बंदी के बाद से बिहार ने ई-सिगरेट पीने वालों पर शिकंजा कस दिया गया। यहां पर पर ई-सिगरेट पीते पकड़े जाने पर जेल की सजा और जुर्माना भी लगेगा। हालांकि ब‍िहार कोई पहला राज्‍य नही है। इसके पहले ये 7 राज्‍य भी इस सिगरेट को बैन कर चुके हैं।

हो सकती है तीन साल की सजा

हाल ही में बिहार में ई-सिगरेट पर पाबंदी लगा दी गयी है। यहां पर ई-सिगरेट पीते पकड़े जाने पर एक से तीन साल की जेल की सजा हो सकती है।

  • इसके अलावा करीब पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लग सकता है।
  • राज्‍य में ई-सिगरेट को बैन करके यहां निकोटीन के गलत इस्तेमाल को रोका जा रहा है।
  • ऐसे में अब दुकानों व मॉल्‍स आदि में बि‍क्री पर बैन के साथ ही ऑनलाइन विज्ञापन भी बैन कर दिया गया है।
  • तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के मुताबि‍क नई पीढ़ी ई-सिगरेट या
  • ईलेक्ट्रानिक सिगरेट की ओर तेजी से बढ़ रही है।
  • ई-सिगरेट देखने में साधारण सिगरेट जैसी ही है।
  • इसमें एक बैटरी और एक कारट्रिज होती है।
  • कारट्रिज में निकोटीन युक्त तरल पदार्थ होता है।
  • ऐसे में बैट्री की सहायता से गर्म होकर निकोटीन युक्त भाप नि‍कलती है।
  • उस भाप को सिगरेट के धुएं की तरह लोग पीते हैं।
  • इस दौरान लोगों को काफी मजा आता है।
  • ई-सिगरेट को लेकर अब तक कई बड़ी यूनि‍वर्सि‍टीज के अलावा डब्ल्यूएचओ ने भी चेतावनी दी हैं।
  • ई-सिगरेट से होने वाला उत्सर्जन भी फेफड़ों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है।
  • इससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता और साथ ही यह गुर्दों के लिए भी हानिकारक है।
  • बतादें कि ब‍िहार से पहले पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, मिजोरम, जम्मू कश्मीर एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्‍यों में पाबंदी लग चुकी है।

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