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उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग रिश्वत मामले में बिचैलिए की जमानत याचिका खारिज की

नयी दिल्ली। चुनाव आयोग रिश्वत मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने गिरफ्तार एक बिचैलिए की जमानत याचिका आज खारिज कर दी। इस मामले में अन्नाद्रमुक के नेता टीटीवी दिनाकरण और अन्य भी कथित तौर पर शामिल हैं।

गिरफ्तार किया गया था

चुनाव आयोग रिश्वत मामले में न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने बिचैलिए सुकेश चंद्रशेखर की याचिका खारिज की। उसे पिछले वर्ष 16 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था।

  • उच्च न्यायालय एक बार उसके जमानत के अनुरोध को ठुकरा चुका है ।
  • जबकि निचली अदालत तीन बार जमानत देने से इनकार कर चुकी है।
  • दिल्ली पुलिस ने कहा कि हिरासत में रहते हुए भी उसकी गतिविधियों से कानून के प्रति असम्मान झलकता है।
  • इसलिए उसे राहत नहीं दी जानी चाहिए।
  • इसके साथ उसके खिलाफ कुल 24 एफआईआर दर्ज हैं।
  • अभियोजक ने कहा कि चंद्रशेखर को रेलगाड़ी से ले जाना चाहिए था।
  • लेकिन वह नौ अन्य पुलिसकर्मियों के साथ विमान के जरिए गए, उनमें से सभी को सेवा से बर्खास्त किया गया।
  • अधिवक्ता ने यह भी दावा किया कि आरोपी ने मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत के न्यायाधीश को फोन किया।
  • और खुद को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कार्यालय का कर्मचारी बताया।
  • उसने न्यायाधीश से जमानत देने को कहा।
  • अभियोजक ने कहा कि यह कॉल एक कांस्टेबल के फोन से किया गया था, तब चंद्रशेखर हिरासत में था।
  • चंद्रशेखर की ओर वकील ने कहा कि दिनाकरण जिन्हें कथित तौर पर मुख्य रूप से फायदा पहुंचा है।
  • उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है और पुलिसकर्मी को भी वही राहत मिली चाहिए।

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