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Shopiyaan Case: मेजर पर एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली। मेजर आदित्य को Shopiyaan Case शोपियां मामले में बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अलावा राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

मेजर  के पिता  ने Shopiyaan Case में

सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश Shopiyaan Case में मेजर आदित्य के पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किए हैं।मेजर आदित्य के पिता ले. कर्नल करमवीर सिंह ने जम्मू-कश्मीर के शोपियां में फायरिंग के मामले में एफआईआर को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

  • प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील ऐश्वर्य भाटी की दलीलें सुनीं।
  • इसके बाद पीठ ने सोमवार को सुनवाई का फैसला किया था।
  • उल्लेखनीय है कि सेना की 10 गढ़वाल यूनिट के मेजर कुमार के खिलाफ रणबीर पीनल कोड के तहत।
  • हत्या की धारा (302) और हत्या के प्रयास (307) का मामला दर्ज किया गया है।
  • शोपियां के गनोवपोरा गांव में पत्थरबाज भीड़ पर फायरिंग के दौरान दो नागरिकों की मौत हो गई थी।
  • इसके बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सईद ने मामले की जांच के आदेश दिए थे।
  • राज्य की पुलिस ने सेना के अफसरों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी।
  • इसके खिलाफ याचिका दायर करते हुए मेजर के पिता ने अपनी याचिका में कहा ।
  • 10 गढ़वाल राइफल्स में तैनात उनके बेटे मेजर आदित्य कुमार का नाम गलत मनमाने ढंग से एफआइआर में दर्ज किया गया है।
  • यह घटना अफस्पा (एएफएसपीए) के तहत आने वाले इलाके में हुई थी।
  • आतंकी गतिविधियों में लिप्त एक हिंसक भीड़ ने सेना के काफिले पर हमला कर दिया था।
  • इसलिए वह अपनी सेना की ड्यूटी का निर्वाह कर रहा था।
  • यह हिंसक भीड़ बेवजह पत्थर मार-मारकर सेना के वाहनों को क्षतिग्रस्त कर रही थी।

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