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terrorist Hafeez सईद को लाहौर उच्च न्यायालय ने दी छूट

terrorist Hafeez सईद पर अमेरिका की सख्ती के बाद पाकिस्तान ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। लेकिन लाहौर कोर्ट ने उसे फिर सामाजिक कार्यों का हवाला देते हुए काम करने की छूट देने के साथ परेशान न करने के ​आदेश दिये हैं।

terrorist Hafeez 26/11 मुंबई हमले के आरोपी को इसी कोर्ट ने नजरबंदी से किया था आजाद

भारत में 26/11 मुंबई हमले का मुख्य आरोपी मास्टर माइंड हाफिज सईद को अमेरिका भले ही आतंकी घोषित कर चुकी हो। लेकिन पाकिस्तान में वह आज भी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर ही माना जाता है। लाहौर उच्च न्यायालय भी अपने एक आदेश में इस तरह की बात कह चुका है। मंगलवार को लाहौर हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा अगले आदेश तक हाफिज सई को किसी तरह से परेशान करने वाली नीति न अपनाई जाए।

  • इसी कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को नजरबंदी से आजाद कर दिया था।
  • कोर्ट ने यह आदेश उस दिन दिया जब अमेरिका ने आतंकी हाफिज सईद के राजनीतिक संगठन मिल्ली मुस्लिम लीग को प्रतिबंधित करने का ऐलान किया था।

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