केंद्र सरकार ने सोने के Ornaments की शुद्धता के नाम पर होने वाली ठगी पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए कमर कस ली है। केंद्र सरकार द्वारा देश में स्वर्णाभूषणों पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने का फैसला किया गया है। इसी सप्ताह इसके सन्दर्भ में नए दिशानिर्देश जारी किए जाने की संभावना है। इसके बाद कोई स्वर्णाभूषण हॉलमार्किंग के बगैर बाजार में बेचना संभव नहीं होगा। सभी ज्वैलर्स को इसके लिए हॉलमार्किंग का लाइसेंस लेना जरूरी होगा।
Ornaments : अभी स्वैच्छिक है गहनों की हॉलमार्किंग
वर्तमान में सोने के Ornaments की हॉलमार्किंग स्वैच्छिक है। लेकिन अब सरकार ने इस पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। प्रस्तावित हॉलमार्किंग में 22 कैरट, 18 कैरट और 14 कैरट के सोने की शुद्धता मापी जाएगी। अनिवार्यता के इस नए प्रावधान को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा ताकि स्वर्णाभूषण बनाने वाले जौहरियों को कोई दिक्कत न आने पाए। फिलहाल देश में तकरीबन ढाई लाख से ज्यादा जौहरियों में से केवल 25 हजार ने ही लाइसेंस लिया है।
देश में हॉलमार्किंग वाले सोने के गहने की बिक्री चुनिंदा जौहरी ही करते हैं क्योंकि प्रावधान को लागू करने की अनिवार्यता नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक उपभोक्ता मामले मंत्रालय के इस मसौदे को कानून मंत्रालय की हरी झंडी मिल चुकी है। नीति आयोग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को लागू करने का सुझाव दिया था।