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बुलडोजर कार्रवाई मामले में रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार, 10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इस मामले में 10 अगस्त को अगली सुनवाई होगी. जमीयत के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि देश में एक समुदाय के खिलाफ पिक एंड चॉइस की तरह बर्ताव हो रहा है।

उन्होंने कहा कि एक समुदाय के न्याय के लिए निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है। इसपर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देश में कोई अन्य समुदाय नहीं है और केवल भारतीय समुदाय है।योगी सरकार ने हाल ही में कानपुर, प्रयागराज समेत यूपी के अलग अलग शहरों में हुईं हिंसाओं के बाद आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की थी.

याचिका में कहा गया है कि यूपी सरकार जानबूझकर मुसलमानों पर एकतरफा कार्रवाई कर रही है.सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कानूनी कार्रवाई को बेवजह सनसनीखेज बनाया जा रहा है।वहीं दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्यों में विध्वंस पर रोक लगाने का अंतरिम निर्देश पारित करने से इनकार कर दियाइन कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा ए हिंद ने याचिका लगाई है.

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