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महिला को जलाकर मारने के दोषी को आजीवन कारावास

फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चन्द्र शेखर यादव द्वितीय ने सोमवार को महिला की जलाकर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 26 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

मामला थाना टूंडला से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना टूंडला पर 8 नवम्बर 2017 को इस आशय की तहरीर दी गई कि 6 नवम्बर 2017 को एक विवाहिता घर पर अकेली थी। तभी मौका देखकर नीरज उर्फ सोनवीर घर में घूस आया और उसने विवाहिता से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। विरोध करने पर केरोसीन तेल डालकर आग लगा दी, जिसका धुंआ व शोर सुनकर आस-पास के लोगों ने विवाहिता को बचाया। आरोपी मौका पाकर भाग गया। विवाहिता को पहले जिला अस्पताल फिरोजाबाद ले गये, जहां से एस एन मेडिकल कॉलेज, आगरा रेफर कर दिया है। इलाज के दौरान विवाहिता की मौत हो गई।

पुलिस ने आरोपी नीरज उर्फ सोनवीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमा सुनवाई एवं निस्तारण के लिए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चन्द्र शेखर के न्यायालय में पहुंचा। जहां अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी करते हुये सहायक शासकीय अधिवक्ता शीलेन्द्र प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी नीरज उर्फ सोनवीर को दोषी पाते हुये खुले न्यायालय में सजा सुनाई है।

रिपोर्ट-मयंक शर्मा 

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