लखनऊ। प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के निर्देश पर जनपद बुलन्दशहर में तैनात दो अवर अभियन्ताओं को कार्यालय में मदिरा सेवन के कदाचार के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही शुरू कर दी गयी है।
यह जानकारी प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं संसाधन विभाग उप्र मुश्ताक अहमद ने आज यहां दी। उन्होने बताया कि जनपद बुलन्दशहर में बुलन्दशहर खण्ड गंगा नहर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उपखण्ड के लिपिक के कार्यालय में कमरा बन्दकर राजीव कुमार, अवर अभिन्यता निवास अवर अभियन्ता द्वारा कार्यालय सहायक के साथ मदिरा सेवन किया जा रहा था।
सरकारी दफ्तर में मदिरा का सेवन कार्यालय की गरिमा के खिलाफ एक अनैतिक कृत्य है तथा कर्मचारी आचरण नियमावली के भी विपरीत है। इन तथ्यों की जाँच प्रमुख अभियन्ता (जाँच अनुभाग) द्वारा की गयी है। राजीव कुमार अवर अभियन्ता एवं निवास अवर अभियन्ता को इस कृत्य के लिए दोषी पाया गया। उन्हें इस कृत्य के लिए निलम्बित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के आदेश जारी किये गये है।
जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इस तरह की घटना की पूरे प्रदेश में कहीं भी पुनरावृत्ति होने पर संबधित के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही अनुशासनहीनता के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। उन्होने कहा कि राज्य सरकार की कानून व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टालरेंस की नीति है। सरकारी कर्मी की संलिप्तता पाये जाने पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी।