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जगदीश गांधी के CMS स्कूलों के अवैध निर्माणों के मामलों को लेवाना अग्निकांड PIL के साथ जुडवाने के लिए संजय शर्मा ने हाई कोर्ट न्यायमित्र से की बात

लखनऊ। शिक्षाविद के रूप में देश-विदेश प्रसिद्धि पा चुके जगदीश गाँधी द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित सिटी मोंटेसरी स्कूल समूह की शाखाओं की बिल्डिंग्स के अवैध निर्माणों का मामला हाई कोर्ट जा रहा है. राजधानी लखनऊ निवासी कंसलटेंट इंजीनियर संजय शर्मा ने सीएमएस स्कूल समूह के स्कूलों की बिल्डिंग्स के अवैध निर्माणों के सभी मामलों को हाई कोर्ट में चल रही लेवाना होटल अग्निकांड जनहित याचिका में जुडवाने के लिए हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त किये गए न्यायमित्र से बात की है।

बताते चलें कि विगत दिनों लखनऊ के हजरतगंज इलाके में हुए लेवाना होटल अग्निकांड मामले में हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका दर्ज करके सुनवाई शुरु की. इसके बाद कई लोगों ने हाई कोर्ट के समक्ष हस्तक्षेप अर्जियां दाखिल करके कोर्ट से अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्यवाही की गुहार लगाईं जिसके बाद कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा कि अगर कोई व्यक्ति अवैध निर्माण से जुड़ी कोई समस्या उठाना चाहता है तो कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायमित्र अधिवक्ता के जरिये कोर्ट के समक्ष रख सकता है।

बकौल संजय, सूचना का अधिकार (आरटीआई ) अधिनियम के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण,उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और अग्निशमन महकमे ने उनको जो सूचनाएं दी हैं उनसे उनसे यह बात सीधे सीधे सामने आ रही है कि गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल सिटी मोंटेसरी स्कूल समूह की अधिकाँश शाखाओं की बिल्डिंग्स अवैध निर्माणों से अटी पड़ी हैं अर्थात ढांचागत रूप से असुरक्षित हैं और इन शाखाओं में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थायें भी मानकों के अनुसार नहीं हैं और इस ये बिल्डिंग्स ढांचागत सुरक्षा और अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से नितांत असुरक्षित हैं जिनमें होटल लेवाना जैसी दुर्घटना कभी भी हो सकती है जिस कारण से इन शाखाओं में पढने वाले शिक्षार्थियों का जीवन निरंतर खतरे में हैं।

संजय ने बताया कि ढांचागत सुरक्षा और अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित बिल्डिंग्स में चल रही सिटी मोंटेसरी स्कूल समूह की शाखाओं के अवैध निर्माणों के सम्बन्ध में प्राथमिक जानकारी देते हुए उन्होंने होटल लेवाना अग्निकांड पीआईएल मामले में नियुक्त न्यायमित्र अधिवक्ता से बात की है और इस मामले को होटल लेवाना पीआईएल में जुड़वाने के लिए हाई कोर्ट के सामने रखने की बात रखी है।

संजय ने बताया कि मामले से सम्बंधित प्रपत्र प्राप्त करने के लिए न्यायमित्र अधिवक्ता ने उनको समय दे दिया है और न्यायमित्र अधिवक्ता द्वारा दिए समय पर वे सिटी मोंटेसरी स्कूल समूह की अनियमिताओं और इन अनियमितताओं को सम्बंधित लोकसेवकों के संरक्षण से सम्बंधित प्रपत्र न्यायमित्र को सौंपकर ढांचागत सुरक्षा और अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित बिल्डिंग्स में चल रही सिटी मोंटेसरी स्कूल समूह की शाखाओं को बंद कराकर इन शाखाओं में पढ़ रहे देश के नौनिहालों के जीवन को सुरक्षित कराने और मामले में दोषी विद्यालय प्रबंधन और लखनऊ विकास प्राधिकरण,उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और अग्निशमन महकमे के लोकसेवकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग करेंगे।

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