सीबीआई ने मंगलवार को आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) और अन्य के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया। मामले में जांच एजेंसी द्वारा पिछले वर्ष 25 नवंबर, 2022 को दाखिल पहले आरोप पत्र में आप नेता का नाम नहीं था। वहीं, विशेष न्यायाधीश ने इस पर विचार के लिए 12 मई की तारीख तय की है।
पहलवानों के धरने में पहुंच गए सत्यपाल मलिक, कहा इतिहास याद रखेगा…
जमानत याचिका पर आज फैसला संभव आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में जेल में बंद सिसोदिया की जमानत याचिका पर विशेष कोर्ट बुधवार को फैसला सुना सकता है।
सिसोदिया पर भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और साक्ष्य नष्ट करने का आरोप लगाया है। अपने फोन को नष्ट करने का आरोप है, जिसे सीबीआई साक्ष्य मान रही है। पूरक आरोप पत्र में जांच एजेंसी ने गवाहों की एक सूची भी पेश की है।
सूत्रों के मुताबिक, पूरक आरोपपत्र में सीबीआई (CBI) ने सिसोदिया पर अपने पद का दुरुपयोग करने और दिल्ली में शराब के थोक एवं खुदरा कारोबार पर कुछ लोगों या कंपनियों का एकाधिकार बनाने के लिए नीति में बेईमानी से बदलाव करने का आरोप लगाया है। इसमें दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त ए. गोपी कृष्ण का नाम भी संदिग्धों में शामिल किया है।