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गोमती नगर विस्तार में House tax Camp, 31 मार्च तक मौका

लखनऊ। गोमती नगर विस्तार (Gomti Nagar Extension) में हाउस टैक्स (House tax) नहीं जमा होने के चलते रविवार को अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव (Additional Municipal Commissioner Pankaj Srivastava) ने जोन-4 के अधिकारियों के साथ RWA के पदाधिकारियों संग बैठक की। लखनऊ जनकल्याण महासमिति (Lucknow Jankalyan Mahasabha) के अध्यक्ष उमा शंकर दुबे (Uma Shankar Dubey) भी इस बैठक में शामिल हुए।

अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि गोमती नगर विस्तार सेक्टर-4 नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स जमा करने के लिए 31 मार्च तक प्रतिदिन कैम्प लगाए जाएंगे। यह अवसर उन सभी नागरिकों के लिए है जिन्होंने अभी तक हाउस टैक्स जमा नहीं किया है।

RWA ने नगर निगम से एक बार फिर से विस्तार के सभी आरडब्ल्यूए में एक दिन के लिए कैम्प लगाने की मांग की थी, साथ ही समय में बदलाव करते हुए सुबह और शाम के समय में टैक्स कैम्प लगाने की भी अपील की थी। इस पर नगर निगम ने अपनी सहमति दे दी है, और अब नागरिक सुबह और शाम दोनों समय में टैक्स जमा कर सकते हैं।

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यह सच है कि हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, इनकम टैक्स आदि सभी बिलों का भुगतान व्यक्ति का निजी दायित्व है, लेकिन RWA का कर्तव्य है कि वह समय रहते नागरिकों को इस बारे में जागरूक करें। 31 मार्च के बाद हाउस टैक्स पर 12% ब्याज लगेगा, जबकि वर्तमान में ब्याज में छूट दी जा रही है। इसके अलावा, म्यूटेशन की सुविधा भी मुफ्त दी जा रही है।

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