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निर्भया के दोषीयों को एक माह तक फांसी नहीं, याचिका पर टली सुनवाई

निर्भया गैंगरेप के दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनाई टल गई है। अब इस मामले पर 24 जनवरी को सुनवाई होगी। गुप्ता के वकील एपी सिंह ने कोर्ट से नए दस्तावेज पेश करने का समय मांगा था जिस पर सुनवाई टाल दी गई है।

इस नई याचिका पर सुनवाई टाले जाने के बाद अब ये माना जा रहा है कि 24 जनवरी तक पवन को फांसी नहीं दी जा सकेगी। पवन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर खुद को रेप के समय नाबालिग बताया था। याचिका में कहा गया था कि वो साल 2012 जब उसने रेप किया था तब वो नाबालिग था। इसलिए उसको किशोर न्याय कानून के तहत ही सजा दी जाए।

गौरतलब है कि बुधवार को निर्भया गैंग रेप केस के दोषियों की डेथ वारंट पर फैसला पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 जनवरी तक के लिए टाल दी है। बहस के दौरान दिल्ली की अदालत को निर्भया मामले में चार दोषियों में से एक की पुर्निवचार अर्जी खारिज करने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में सूचित किया गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का आदेश आधिकारिक रूप से उनके पास आने दीजिये।

हालांकि पीड़िता की मां ने बचाव पक्ष के वकील से कहा कि इससे ‘डेथ वारंट’ जारी करने में कोई रुकावट नहीं पड़ता।अदालत दिल्ली सरकार की उस अर्जी पर सुनवायी कर रही थी जिसमें निर्भया मामले में चारों दोषियों को फांसी देने के लिए ‘डेथ वारंट’ जारी करने का अनुरोध किया गया था।

इसके पहले, अक्षय की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इसी मामले में मंगलवार को महज दस मिनट के भीतर ही सुनवाई टल गई, जब चीफ जस्टिस ने इस केस से खुद को अलग कर लिया था।

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