पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख सरकार ने बढ़ा दी है। 31 दिसंबर अब तक अंतिम तारीख थी लेकिन अब यह बढ़ा दी गई है। ऐसे में उन लोगों को राहत मिलेगी जो समय पर लिंक नहीं करवा सके थे।
नए साल की बेला पर सरकार ने जनता को राहत दी है। अब पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर नहीं होगी। अब नई तारीख 31 मार्च 2020 तय की गई है। आयकर विभाग ने इस संबंध में एक ट्वीट करते हुए जानकारी दी है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने PAN को आधार से जोड़ने की नियत तारीख को 31 दिसंबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक बढ़ा दिया है। यह तीसरी बार है जब आखिरी तारीख को बढ़ाया गया है।
सीबीडीटी द्वारा इस साल सितंबर में जारी एक आदेश के बाद डेडलाइन बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई थी। इससे पहले इस लिंकिंग की समय सीमा 30 सितंबर थी। सीबीडीटी ने आयकर विभाग के लिए नीति बनाई थी।
यदि आप पहले से ही आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट के रजिस्टर्ड यूजर हैं और पहले से ही ITR दाखिल कर रहे हैं तो संभावना है कि आपका पैन पहले से ही आधार से जुड़ा हुआ हो।
आप यहां www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका आधार पहले से ही आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट आपके पैन से जुड़ा हुआ है या नहीं। नॉन-रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए यदि आप ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं, तो एक और तरीका है जिसका उपयोग करके आप अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं।
आप ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ‘लिंक आधार ‘पर क्लिक करें। यहां आपको एक एक नया फॉर्म दिखाई देगा जहां आपको डिटेल दर्ज करना होगी। कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। एक बार सफलतापूर्वक सबमिट किए जाने के बाद, आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज सामने आएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका पैन सफलतापूर्वक आधार से जुड़ा हुआ है।
पैन सर्विस प्रोवाइडर्स को एक SMS भेजकर यदि आप विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट का उपयोग करके अपने पैन और आधार को लिंक करने में असमर्थ हैं तो पैन और आधार को लिंक करने के अन्य तरीके हैं।
आप SMS भेजकर अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। आप किसी भी पैन सर्विस प्रोवाइडर – एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड (यूटीआईआईटीएल) को एसएमएस भेज सकते हैं। आपको 567678 या 56161 पर कीवर्ड का उपयोग करके एक तय फार्मेट में मैसेज भेजना होगा