सांसद आजम खान के खिलाफ कोर्ट ने एडीजी 6 द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया है। जिसकी पुष्टि सरकारी वकील रामअवतार सैनी ने की। बता दें कि 4 अप्रैल 2019 को समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अखिलेश कुमार द्वारा प्रशासन से रोड शो निकालने की इजाजत मांगी थी। जिसमें प्रशासन की ओर से उन्हें दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक की अनुमति दी थी। लेकिन दिए गए समय अवधि से ज्यादा समय तक रोड शो किया गया। जिसके बाद इस पर उड़न दस्ते के प्रभारी डॉ. पवन कुमार ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
दरअसल इस मामले में सांसद आजम खान और जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार को दोषी माना गया है। मामले में अखिलेश कुमार ने कोर्ट के अपनी जमानत करा ली थी। लेकिन आजम खान ने संबंध प्राप्त होने और विडब्यू वारंट जारी होने के बाद भी वे उपस्थित नहीं हुए। इसी कारण कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
सरकारी वकील रामअवतार सैनी का कहना है कि इस मामले से आजम खान की परेशानिया बढ़ सकती है। गैर जमानती वारंट का मतलब गिरफ्तारी वारंट होता है, इसलिए पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। कोर्ट ने इस मामले की अगली तारीख 26 नवंबर की डेट निर्धारित की है।