लाहौर हाई कोर्ट ने शरीफ को चार हफ्ते के लिए विदेश जाने की अनुमति दी है, ताकि वे अपना उपचार करा सकें. हालांकि डॉक्टरों की सिफारिश के आधार पर नवाज शरीफ के विदेश में रहने की अवधि बढ़ाई जा सकती है
न्यायमूर्ति बकर नजफी की अध्यक्षता में लाहौर हाई कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने शनिवार को शरीफ की याचिका पर सुनावई करते हुए यह निर्णय सुनाया है.
इलाज के लिए अमरीका भी जा सकते हैं नवाज
पीएमल-एन की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने रविवार को एक बयान देते हुए बताया कि नवाज शरीफ हवाई एंबुलेंस के जरिये मंगलवार को उपचार के लिए लंदन रवाना होंगे. उन्होंने बताया कि चिकित्सकों के एक पैनल ने रविवार को लाहौर स्थित उनके आवास शरीफ की चिकित्सकीय जाँच की है.
मरियम ने यह भी बोला कि 69 वर्षीय शरीफ को लंदन में उपचार के लिए कुछ समय रुकने के बाद अमरीका भी ले जाया जा सकता है.
भ्रष्टाचार के मुद्दे में दोषी करार दिए गए हैं नवाज शरीफ
आपको बता दें कि नवाज शरीफ अल-अजीजिया मिल्स करप्शन मुद्दे में दोषी करार दिए गए हैं. न्यायालय ने सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है.
लखपत कोट कारागार में बंद नवाज की तबीयत बेकार होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर शरीफ को आठ हफ्ते की जमानत दी थी. इसके अतिरिक्त शरीफ को मनी लॉंड्रिंग के मुद्दे में भी लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मिली थी.