सुप्रीम कोर्ट ने आज अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशन्स को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह रिलायंस कम्युनिकेशन्स को 104 करोड़ रुपए लौटाए। यह रकम स्पेक्ट्रम के लिए दी गई बैंक गारंटी का बकाया है, जो केंद्र सरकार द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशन्स को दी जानी थी।
बता दें, रिलायंस कम्युनिकेशन के पक्ष में दिए गए टीडीसैट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आरएफ नरीमन और एस रविंद्र भट की पीठ ने अपील को खारिज करते हुए केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह रिलायंस कम्युनिकेशन को बकाया बैंक गारंटी के 104 करोड़ रुपए का भुगतान करे। इस बकाया राशि में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम पहले ही 30.33 करोड़ रुपए एडजस्ट कर चुका है।
रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने इससे पहले हाल ही में दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) के खिलाफ 1,250 करोड़ रुपये का मध्यस्थता मुकदमा जीत लिया था। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा था कि इस राशि का इस्तेमाल ऋणदाताओं का भुगतान करने और कंपनी के कर्ज को कम करने के लिए किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि तीन सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने शनिवार को सर्वसम्मति से रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के पक्ष में फैसला दिया।