केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पहले चुनाव का एलान बुधवार को कर दिया गया. राज्य निर्वाचन आयुक्त के के शर्मा ने बताया कि जिला विकास परिषद चुनाव (डीडीसी), पंचायत और स्थानीय निकाय उप-चुनाव आठ चरणों में होंगे. 28 नवंबर को पहले चरण का मतदान और 29 दिसबंर को अंतिम आठवें चरण का मतदान होगा. जिला विकास परिषद चुनाव पार्टी चिन्ह जबकि उप-चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं होंगे.
केके शर्मा ने बताया कि राज्य में खाली पड़े सरपंच और पंचायत सीटों के चुनाव भी एक साथ होंगे. उन्होंने कहा कि मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के माध्यम से होगा, जबकि कोविड-19 रोगियों, वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक रूप से अस्वस्थ रोगियों के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने की सुविधा उपलब्ध होगी.
उन्होंने कहा कि 1 जनवरी, 2020 को अपडेट किए गए सरपंच और पंच चुनावों में इस्तेमाल किए गए मतदाता सूची का इस्तेमाल डीडीसी चुनावों के लिए किया जाएगा. डीडीसी चुनावों की घोषणा के साथ ही आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. पहले चरण के चुनाव के लिए पहली औपचारिक अधिसूचना गुरुवार को जारी की जाएगी.
केके शर्मा ने बताया कि स्थानीय निकाय के चुनाव 234 रिक्त पदों के लिए होंगे. प्रदेश में चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से आयोजित हो सकें इसके लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जाएंगे. जिला विकास परिषद के चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को पांच लाख रुपये की राशि चुनाव प्रचार के लिए खर्च करने की अनुमति दी गई है, जबकि सरपंच पद के उम्मीदवार एक लाख रुपये और पंच पद के उम्मीदवार 50 हजार रुपये की राशि चुनाव प्रचार में खर्च कर सकेंगे.