Breaking News

केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, दिल्ली के 1.35 करोड़ लोगों को मिलेगा खुद का मकान

देश की राजधानी दिल्ली की अवैध बस्तियों में रहने वाली 1.35 करोड़ आवाम को अब अपने घर का मालिकाना हक मिलेगा, क्योंकि संसद के राज्यसभा में दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के कानूनों (विशेष प्रविधानों) के दूसरे विधेयक, 2021 को पारित कर दिया गया है. इससे अब जो जिस घर में रह रहा है, उसपर उसका मालिकाना हक़ हो जाएगा. केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने उच्च सदन में कहा कि -‘जहां झुग्गी-वहां मकान’ योजना के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं.

हरदीप पुरी ने मंगलवार को दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कानूनों (विशेष प्रविधानों) दूसरे अधिनियम, 2020 में संशोधन उच्च सदन में मंजूर होने के बाद कहा कि इससे न केवल 1.35 करोड़ की दिल्ली की आबादी के जीवनस्तर में सुधार आएगा, बल्कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से भी दिल्ली विश्व की सर्वश्रेष्ठ राजधानियों में शामिल हो जाएगी. उन्होंने कहा कि, अगले साल होने वाली जनगणना में 1.35 करोड़ जनता के जुड़ने की संभावना है.

बता दें कि, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 दिसंबर, 2020 को इस अधिनियम को लागू करने का ऐलान किया था और इसके जरिये दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कानूनों (विशेष प्रविधानों) दूसरे अधिनियम, 2011 में संशोधन किया गया था. 2011 का यह अधिनियम 31 दिसंबर, 2020 तक ही वैध था. इस अधिनियम से इसकी समय सीमा बढ़कर 31 दिसंबर, 2023 तक हो गई है.

About Aditya Jaiswal

Check Also

बहेड़ी पालिकाध्यक्ष ने पिंक बूथ पर डाला वोट, पीलीभीत में रूस की महिला ने भी किया मतदान

पीलीभीत :  पीलीभीत-बहेड़ी में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान हो रहा है। इसे ...