उत्तराखंड के हल्द्वानी में करीब 50 हजार लोगों के आशियाने पर बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उत्तराखंड सरकार से कहा कि इतने सारे लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं। पहले इनका पुनर्वास जरूरी है। हाई कोर्ट ने रेलवे को सात दिन में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का फैसला सही नहीं है।