पाकिस्तान ने राष्ट्रद्रोह के मामले की सुनवाई का सामना करने के लिए सैन्य सुरक्षा और दुबई तक सुरक्षित रास्ता मुहैया कराए जाने की पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की शर्तों को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि एक ‘‘भगोड़ा’’ शर्तें नहीं लगा सकता और न ही अदालत को ‘‘अपनी जरूरतों के बारे में आदेश दे सकता है।’’ संघीय अदालत ने तीन सदस्यीय विशेष अदालत को बताया कि गंभीर देशद्रोह के मामले का भगोड़ा अपराधी होने के नाते 73 वर्षीय मुशर्रफ अदालत के समक्ष समर्पण किए जाने तक किसी प्रकार की राहत की मांग नहीं कर सकते। उनके खिलाफ गंभीर देशद्रोह के मामले को लेकर मुकदमा चल रहा है।
सरकार ने अपने जवाब में कहा, एक भगोड़ा अदालत को अपनी जरूरतों के बारे में आदेश नहीं दे सकता और यह तय नहीं कर सकता कि अपनी इच्छा से वह कब और कितनी देर अदालत के समक्ष पेश होगा।’’
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