उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फ्लिपकार्ट पर कुल 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल, कंपनी को अनुचित व्यापार व्यवहार और मानसिक प्रताड़ित करने का दोषी पाया गया है। बताया जा रहा है कि एक ग्राहक ने आईफोन ऑर्डर किया था, जिसे बाद में कंपनी ने कैंसल कर दिया, इससे शख्स को मानसिक प्रताड़िना झेलनी पड़ी।
मध्य मुंबई के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पिछले महीने आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि फ्लिपकार्ट ने अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए ऑर्डर कैंसल किया था, जो सेवा में कमी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा अपनाए गए अनुचित व्यापार व्यवहार के बराबर है। आयोग का विस्तृत आदेश रविवार को उपलब्ध हुआ। आयोग ने कहा कि हालांकि ग्राहक को उसका पैसा वापस मिल गया था, लेकिन एकतरफा ऑर्डर कैंसल होने की वजह से उसे मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजा देने की जरुरत है।
दादर का रहने वाला शिकायतकर्ता
शिकायतकर्ता दादर का रहने वाला है। उसने बताया कि उसने 10 जुलाई, 2022 को फ्लिपकार्ट से एक आईफोन ऑर्डर किया, जिसका पेमेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए किया था। कुल 39,628 रुपये का भुगतान किया था। 12 जुलाई तक फोन डिलीवर होना था, लेकिन छह दिन बाद उसे एक मैसेज आया कि ऑर्डर कैंसल कर दिया गया है।
शख्स ने बताया कि जब उसने कंपनी से संपर्क किया तो बताया गया कि डिलीवरी बॉय ने कई बार ऑर्डर देने का प्रयास किया था, लेकिन वह उपलब्ध नहीं था, इसलिए ऑर्डर कैंसल कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि ऑर्डर कैंसल होने से सिर्फ नुकसान नहीं, बल्कि मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। साथ ही उसे ऑनलाइन धोखाधड़ी का भी सामना करना पड़ा।