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होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने दिया ये तोहफ

होली से पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या फिर रिटायर कर चुके हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने पेंशन से जुड़े नियम में कई बड़े बदलाव किए हैं। हाल ही में सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्‍टम स्‍कीम से जुड़े कुछ सरकारी कर्मचारियों को ‘पुरानी पेंशन स्कीम’में शामिल होने की छूट दी है। इससे रिटायरमेंट के वक्त पेंशन कम्युट करने का विकल्प चुनने वाले पेंशनधारकों को सेवानिवृत्ति के 15 साल बाद फुल पेंशन की व्यवस्था फिर से लागू होगी। इस फैसले से 26 सितंबर, 2008 से पहले रिटायर होने वाले 6.3 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा। इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पेंशनधारकों के लिए भी बदलाव किया गया है।

दरअसल पिछले दिनों श्रम मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, इस नोटिफिकेशन के बाद से EPFO पेंशनधारकों को फुल पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है की सरकार का यह फैसला उन्हीं लोगों पर लागू होगा जो रिटायरमेंट के वक्त पेंशन कम्युटेशन का विकल्प चुनते हैं। पेंशन कम्युटेशन के तहत EPFO रिटायरर्ड कर्मचारियों को उनके 15 साल के पेंशन का एक तिहाई हिस्सा काटकर एकमुश्त, रिटायरमेंट के समय दे देती है।

यानी जो कर्मचारी 1 अप्रैल, 2005 को रिटायर हुआ है, वह 15 साल बाद यानी 1 अप्रैल, 2020 से फुल पेंशन के हकदार है। इस तरह की व्यवस्था साल 2009 से पहले भी थी, जिसमे कर्मचारी रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि प्राप्त कर लिया करते थे। हालांकि इस प्रावधान को EPFO ने 2009 में वापस ले लिया था। आपको बता दें की अगस्त 2019 में EPFO की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने एक बार फिर पेंशन कम्युटेशन प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। जिसे लेबर मिनिस्‍ट्री ने अब जाकर नोटिफाई किया है। सरकार के इस फैसले से 6.3 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा।

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