ड्यूटी के दौरान चुनाव कार्मिकों संग अनहोनी होती है तो चुनाव आयोग मदद के लिए तैयार है। चुनाव व मतगणना के दौरान किसी कार्मिक की असामयिक मृत्यु होने पर दस लाख रुपये अनुग्रह राशि मिलेगी। असामयिक दुर्घटना जैसे आतंकवादी हिंसा, असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइंस ब्लास्ट या हथियारों से आक्रमण की दशा में मृत्यु होने पर 20 लाख की मदद मिलेगी। घटना के दौरान आंख, हाथ पैर आदि की स्थायी दिव्यांगता पर दस लाख मिलेंगे। किसी अन्य कारण से घटित दुर्घटना में स्थायी दिव्यांगता पर 5 लाख की अनुग्रह राशि का प्रावधान है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने इस आशय का पत्र जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन ड्यूटी की गणना कर्मचारी के निवास से ड्यूटी स्थल तक पहुंचने तथा ड्यूटी समाप्त कर निवास स्थान वापसी अवधि तक मान्य होगी। यह भी शर्त है कि निवास से ड्यूटी स्थल पहुंचने तथा ड्यूटी से निवास स्थल की वापसी की अवधि की गणना उस सीमा तक मान्य होगी, जितना सामान्य परिस्थिति में किसी को इस यात्रा में समय लगता है। जिला निर्वाचन अधिकारी व चुनाव आयोग को इसकी जानकारी देनी होगी। सभी अभिलेख यानी निर्वाचन ड्यूटी पत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उपलब्ध कराना होगा।
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