छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव के लिए स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान और सार्वजनिक स्थल जैसे पुस्तकालय, आंगनवाड़ी केंद्र, स्विमिंग पूल एवं फिटनेस एवं व्यायाम शालाओं, वृद्धाश्रम को बंद करने के बाद शनिवार को एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के सभी सिनेमाघरों में फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है.
प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि, ‘राज्य शासन द्वारा नोवल कोरोनावायरस (कोविड-19) के संक्रमण से प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य में संचालित सभी सिनेमाघरों तथा मल्टीप्लेक्स में 15 मार्च से 31 मार्च 2020 तक सिनेमा के प्रदर्शन को बंद किए जाने का निर्णय लिया गया है. इस आशय का आदेश मंत्रालय महानदी भवन स्थित वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है. जारी आदेश के तहत राज्य में स्थित सभी सिनेमाघरों तथा मल्टीप्लेक्स के अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देशित किया गया है कि 15 मार्च से 31 मार्च तक अथवा अन्य आदेश पर्यन्त जो भी पहले हो, सिनेमा प्रदर्शन नहीं करेंगे और सिनेमा घरों तथा मल्टीप्लेक्स को बंद रखे.’
ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने नोवल कोरोनावायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए नगरीय निकायों की सीमा के अंतर्गत स्थित सभी सार्वजनिक पुस्तकालय (लाइब्रेरी) तथा शासकीय, अर्धशासकीय और निजी व्यायाम शाला (जिम), तरणताल (स्वीमिंग पुल) एवं वाॅटर पार्क को अनिवार्य रूप से 31 मार्च 2020 तक बंद रखने का आदेश 12 मार्च को जारी किया था.
इस आदेश में नगरीय प्रशासन विभाग ने नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए प्रदेश के सभी कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिका परिषद-नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर इस संबंध में आवश्यक निर्देश के साथ कहा था कि निर्देश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करते हुए उनके द्वारा की गई कार्यवाही से सरकार को अवगत कराया जाए.