तिरुवनंतपुरम: केरल की एक कोर्ट ने सोमवार को विधायक पी.वी. अनवर को जमानत दी। निलंबूर के निर्दलीय विधायक अनवर को जिला वन कार्यालय (डीएफओ) में तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया था। निलंबूर की न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट (प्रथम श्रेणी) ने उनकी जमानत याचिका को स्वीकार किया और उन्हें जमानत दी। इसके साथ कोर्ट ने पुलिस की उस याचिका को खारिज किया, जिसमें विधायक की हिरासत की मांग की गई थी। कोर्ट ने जमानत आवेदन पर विचार करने से पहले पुलिस से एक दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा था।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अनवर अभी थवणुर केंद्रीय जेल में बंद हैं और जमानत मिलने के बाद अब उन्हें रिहा कर दिया जाएगा।वहीं, अनवर ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर एक पोस्ट में लिखा, मेरे साथ खड़े होने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। जल्द ही सभी से मिलूंगा।
पुलिस ने क्या आरोप लगाए
अनवर को रविवार रात करीब पौने 10 बजे मलप्पुरम जिले के एदावन्ना स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। मेडिकल औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मध्यरात्रि उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। पुलिस ने उन पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि अनवर कई अन्य मामलों में भी शामिल हैं।
अनवर के समर्थक भी हुए गिरफ्तार
इसके बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें थवणुर की केंद्रीय जेल भेजने का आदेश दिया था। अनवर के समर्थकों कुनू मोहम्मद, सुधीर पुनाप्पला, शौकत और पनामराम मुस्तफा को भी गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
क्या हुआ था मामला
करुलई के करीमपुझा राष्ट्रीय उद्यान में शनिवार की रात मच्छेरी गांव के एक आदिवासी युवक मणि की हाथी के हमले में मौत हो गई थी। इसके बाद पी.वी. अनवर के नेतृत्व में उनके समर्थकों ने रविवार को प्रदर्शन शुरू किया।