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अपराधी की नैनो कार कुर्क करने के आदेश

औरैया। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने अछ्ल्दा क्षेत्र के एक अपराधी की नैनो कार को कुर्क किये जाने का आदेश दिया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने थाना अछल्दा क्षेत्र निवासी अभियुक्त वीरेश उर्फ वीरेश्वर सिंह उर्फ बाबा द्वारा अपराधिक क्रियाकलापों से खरीदी गई नैनो कार को कुर्क करने का आदेश दिया। पुलिस अधीक्षक सुनीति ने आख्या में बताया कि अभियुक्त संगठित होकर गिरोह बनाकर अपराध करता रहा है।

इसके ऊपर कई अपराधिक मामले दर्ज हैं और यह वर्तमान में जिला कारागार इटावा में सजा काट रहा है। इसके द्वारा अपराध से कमाए गए अवैध धन से एक कार भी खरीदी गई है। जिस पर जिला मजिस्ट्रेट ने गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के तहत अपराधी की नैनो कार कुर्क करने का आदेश दिये।

उन्होंने प्रभारी निरीक्षक थाना अछल्दा को आदेश दिया कि वाहन के स्वामी को नोटिस जारी हो कि वह नोटिस प्राप्ति के 3 माह के अंदर अपना अभ्यावेदन चाहे तो प्रस्तुत कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट ने सीओ बिधूना, एसडीएम बिधूना को निर्देश दिए कि वह वाहन का फोटो पंचनामा तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करें।

रिपोर्ट-अनुपमा सेंगर

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