गोरखपुर। जिलाधिकारी के. विजयेन्द्र पाण्डियन ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों जैसे नाई की दुकान, सैलून, ब्युटी पार्लर एवं अन्य प्रतिष्ठानों के संचालकों को आदेश दिया गया है कि वे अपने दुकानों पर रजिस्टर रखें।
रजिस्टर में आने वाले हर ग्राहक का नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठान के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
रिपोर्ट-रंजीत जायसवाल