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31 दिसंबर के पहले कर लें ये काम, वरना पैन कार्ड हो सकता है बेकार

अगर आपने अपने पैन कार्ड को 31 दिसंबर के पूर्व आधार से लिंक नहीं कराया तो परेशानी में फंस सकते है, क्योंकि वह पैन नंबर ही रद्द कर दिया जाएगा। आयकर विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार बेहतर कल के लिए आयकर से जुड़ी सेवाओं का लाभ लेने को पैन से आधार को जोड़ने का काम 31 दिसंबर से पूर्व कर लें।

इसी प्रकार नौकरी पेशा व रोजगार से जुड़े लोगों के लिए 31 दिसंबर से पूर्व चार काम करा लेना जरूरी होगा। सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी से संबंधित विवाद निपटाएं। अगर कोई करदाता सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी से संबंधित विवाद में फंसा है तो उसके निपटारा के लिए निबंधन 31 दिसंबर के पूर्व करा लें। ऐसे विवादों के निपटारे को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक योजना शुरू की है। इसके अनुसार विवादों के निपटारे के लिए निबंधन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2019 है।

स्टेट बैंक के ग्राहकों को पुराने की जगह नया एटीएम कार्ड लेना होगा-
जानकारी के अनुसार आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं और आपके पास पुराना एटीएम कार्ड है तो 31 दिसंबर के पूर्व नये एटीएम के लिए आवेदन कर दें। स्टेट बैंक द्वारा किए गए ट्वीट के अनुसार ग्राहक अपने पुराने मैग्नेटिक एटीएम डेबिट कार्ड द्वारा 31 दिसंबर के बाद पैसे की निकासी नहीं कर सकेंगे। अब बैंक ने चिप वाला एटीएम-डेबिट कार्ड जारी किया है। नये एटीएम डेबिट कार्ड को लेकर आवेदन करने के लिए मात्र सात दिन शेष हैं।

आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर लगेगा दंड-
आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगर किसी ने वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो वे 31 दिसंबर तक पांच हजार रुपये जुर्माना देकर रिटर्न दाखिल कर दें। अगर बाद में रिटर्न दाखिल किया तो जुर्माना की रकम 10 हजार हो जाएगी। हालांकि आयकर रिटर्न 31 मार्च, 2020 तक दाखिल किया जा सकेगा।

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