Breaking News

DPCC ने जारी किए नए दिशा-निर्देश, राजधानी में ध्वनि प्रदूषण करने पर लगेगा 1 लाख रुपये का जुर्माना

दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल समिति (डीपीसीसी ) ने ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने पर दिए जाने वाले दंड में संशोधन किया । नई दरों के अनुसार, ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर लोगों को 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है ।

नए नियम के तहत अगर कोई व्यक्ति तय समय के बाद पटाखा जलाता है तो उस पर लगने वावे जुर्माने की राशि में भी संशोधन किया गया है। रिहायशी और कमर्शियल इलाके में यह राशि 1000 और साइलेंट जोन में 3000 रुपए होगी। वहीं अगर किसी रैली, शादी समारोह या धार्मिक उत्सव में पटाखे जलाने संबंधी नियमों का उल्लंघन होता है.

नए नियम के अनुसार, निर्धारित समय के बाद किसी भी व्यक्ति द्वारा आवासीय या व्यवसायिक क्षेत्रों में पटाखा जलाए जाने पर 1,000 रुपए तक और साइलेंट जोन में ऐसा करने पर 3,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है ।

तो रिहायशी और कमर्शियल इलाके में आयोजक पर 10 हजार और साइलेंट जोन में 20 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा अगर उसी तय क्षेत्र में नियमों की दोबारा अवहेलना होती है, तब जुर्माने की राशि बढ़ाकर 40 हजार कर दी जाएगी। दो बार से ज्यादा नियम के उल्लंघन के मामले में एक लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही उस तय क्षेत्र को भी सील कर दिया जाएगा।

About News Room lko

Check Also

महाराष्ट्र में चल रहे मोदी तूफान के सामने तिनके की तरह उड़ जाएगा उद्धव सेना, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गठबंधन- डॉ दिनेश शर्मा

मुंबई। उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री सांसद डॉ दिनेश शर्मा ने कहा महाराष्ट्र में भाजपा ...