जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर जिला प्रशासन ने ड्रोन के उपयोग को लेकर एसओपी की एक गाइडलाइंस जारी की है. गाइडलाइंस के तहत जिन व्यक्तियों के पास पहले से ही ड्रोन कैमरे हैं, उन्हें स्थानीय पुलिस थाने में इसकी जानकारी देनी होगी.
सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है. साथ ही गाइडलाइंस में ये साफ किया गया है कि अगर सरकारी डिपार्टमेंट किसी काम में ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन को देनी होगी.
इस गोलीबारी के कारण यह तुरंत वापस लौट आया। यह क्षेत्र की निगरानी करने के लिए था।इसके अलावा, जम्मू में ड्रोन गतिविधियां भी बढ़ रही है.
29 जून को जम्मू के रत्नाचुक-कालूचक सैन्य क्षेत्र में सेना द्वारा ड्रोन गतिविधियों को विफल कर दिया गया था. 27 जून को, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर दो बम विस्फोट हुए थे, जिन पर सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि ड्रोन का उपयोग करके किया गया था.
इससे पहले कठुआ और राजौरी में इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे. कठुआ जिले में प्रशासन ने ड्रोन और उड़ने वाली अन्य वस्तुओं के उपयोग पर शुक्रवार को प्रतिबंध लगा दिया.