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लाउडस्पीकर विवाद के चलते औरंगाबाद में 9 मई तक धारा 144 लागू, पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश

महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद के बीच औरंगाबाद में 9 मई तक धारा 144 लगा दी गई है. औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है.  इसको देखते हुए औरंगाबाद पुलिस ने 9 मई तक जिले में धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया है.

राज ठाकरे जिले में धआरा 144 लागू होने से राज ठाकरे को झटका लगा है. ऐसे में राज ठाकरे की औरंगाबाद में सभा होगी या नहीं इस पर संदेह है. औरंगाबाद में शहर 1 मई को होने वाली रैली के मद्देनजर मनसे ने तैयारियां शुरू कर दी हैं.

दूसरी तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के समर्थकों ने आरोप लगाया है कि राज ठाकरे की सभा को रोकने के लिए धारा 144 लगाई गई है. हालांकि मनसे पदाधिकारियों ने कहा कि हम इन तमाम मुश्किलों के बावजूद ऐतिहासिक सभा का आयोजन करेंगे. हमें यह विश्वास है कि राज ठाकरे की इस जनसभा को पुलिस इजाजत जरूर देगी.

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