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शत्रु संपत्ति विधेयक पास

नई दिल्ली. लोकसभा में आज शत्रु संपत्ति विधेयक पास हो गया। राज्य सभा में यह पूर्व में ही पास हो चुका था। इसके पास होते ही देश की शत्रु संपत्ति अब इस कानून के अनुसार जब्त हो जाएगी। इस कानून के पास होते ही देश भर में  स्थित तमाम शत्रु सम्पत्तियों पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। अरुण जेटली ने कहा कि यह सिद्धांत है कि किसी सरकार को अपने शत्रु राष्ट्र या उसके नागरिकों को संपत्ति रखने या व्यावसायिक हितों के लिए मंजूरी नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शत्रु संपत्ति का अधिकार सरकार के पास होना चाहिए न कि शत्रु देशों के नागरिकों के उत्तराधिकारियों के पास। यह विधेयक पिछले साल ही लोकसभा में पारित हुआ था और उसके बाद यह विधेयक उच्च सदन की प्रवर समिति को भेज दिया गया था। उच्च सदन में पारित होने के बाद शुक्रवार को विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया गया।विधेयक पर चर्चा का जवाब गृह मंत्री राजनाथ सिंह को देना था लेकिन उन्होंने कहा कि इस बारे में सदन के नेता ने पहले ही विस्तार से चर्चा की है और अब उनके जवाब की जरुरत नहीं है। संसद से पारित होने के बाद यह विधेयक इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा।

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